पंजाब

2.74 लाख रुपये के घोटाले के आरोप में बिजली निगम के 2 क्लर्क निलंबित: हरभजन सिंह ईटीओ

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टीओ ने बताया कि पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड शहरी समराला के उपमंडल कार्यालय में 2.74 लाख रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 क्लर्कों को निलंबित कर दिया गया है और एक सहायक राजस्व लेखाकार के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

एक प्रेस बयान में बिजली मंत्री ने कहा कि उपमंडल कार्यालय शहरी समराला में तैनात 2 क्लर्कों और एक राजस्व लेखाकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए बिलों की रसीदों को उलट कर उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी किए गए।

जिससे पीएसपीसीएल के राजस्व को आर्थिक क्षति हुई। उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कर्मचारियों से बकाया राशि जमा करा ली है।

बिजली मंत्री ने कहा कि दोनों क्लर्कों को पीएसपीसीएल कर्मचारी सजा और अपील विनियम 1971 के विनियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों के निलंबन के समय, अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता मंडल का मुख्यालय श्री आनंदपुर साहिब तय हो गया है। उन्होंने कहा कि उक्त सहायक राजस्व लेखापाल के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की सुविधा प्रदान की है।

लेकिन इस व्यक्ति ने गलत रीडिंग वाले बिल जारी करके उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है। ये पीएसपीसीएल को वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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