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चुनाव आयोग के निर्देश हुए सख्त; घरों व दफ्तर पर बिना इजाजत लगाए झंडे तो होगी कार्रवाई

कानपुर। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश झंडे व बैनर के लिए सख्त हुए है। इस कारण अधिकांश लोग इससे बच रहे हैं। जैसे घर पर राजनीतिक पार्टी का झंडा बिना इजाजत नहीं लगा सकते हैं। स्पष्ट आदेश हैं कि चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन के समर्थक हैं तो वह घर या दफ्तर में केवल तीन झंडे ही लगा सकते हैं। उसके लिए भी आदेश लेना होगा। वाहनों के लिए भी झंडों की संख्या और साइज का निर्धारण आयोग ने किया है। उसके लिए भी अनुमति की जरूरत होगी। दो, तीन वाहनों पर भी आयोग के नियम लागू होते हैं।

नामांकन दाखिल करने को अब दो दिन और बचे हैं। प्रमुख दावेदारों के नामांकन भी हो रहे हैं। इसी के साथ चुनाव प्रचार के गति पकड़ने से झंडे व बैनर की कुछ मांग भी बढ़ी है। डिमांड के अनुसार दुकानों में हर किस्म के बैनर व झंडे मौजूद हैं।

शहर की प्रमुख बाजार पीरोड, चौक, सीसामऊ, मेस्टनरोड, लालबंगला व दक्षिण के गोविंदनगर, नंदलाल, कर्रही, बारादेवी, किदवईनगर, यशोदानगर में दर्जनों दुकानों पर हर साइज के झंडे व बैनर मौजूद हैं। इधर नामांकन शुरू होने से डिमांड बढ़ने पर दुकानों ने नए माल का भी आर्डर दे दिया है। दुकानदारों का कहना है कि प्रचार के दौरान कुछ लोग हाथ में झंडे लेकर चलना पसंद करते हैं।

इसके लिए छोटे साइज के झंडों की मांग होती है। जुलूस आदि के लिए बड़े साइज के झंडे व बैनर मांगे जाते हैं। जिसे देखते हुए हर प्रकार के माल मौजूद हैं। दुकानदारों के अनुसार पहले दिशा निर्देशों के कारण माल कम मंगाया गया था। मौजूदा समय में माल बिक रहा है, मगर पहले वाली बात नहीं है। मौजूदा समय में डिजिटल प्लेटफार्म का दायरा बढ़ने से बाजार में झंडे व बैनर में कमी आई है।

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