उत्तर प्रदेशबरेलीराज्य

वोट देने का अधिकार नहीं जिम्मेदारों ने बना दिया प्रत्याशी

  • जिम्मेदारो की महिमा के गजब करनामें,ग्राम प्रधान, सचिव व एडीओ की मिली भगत से हुआ खेला

ख्वाजा एक्सप्रेस संवाददाता


आंवला। तहसील आंवला के ब्लॉक मझगवां के जिम्मेदारो के द्वारा आपसी मिली भगत से बडा खेला कर दिया गया। जिसको बोट देने का अधिकार ही नही उसको प्रत्याशी वना दिया गया। तथा मन माफिक तरीके से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

बताते चले कि गांव बरा सिरसा के निवासी खिला देवी सहित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से शिकायत करते हुये बताया कि गांव मे सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान का प्रस्ताव किया जाना था जिसके लिए गांव के तीन लोगों के द्वारा आवेदन किये गये थे। जिसमें अवनेश पुत्र नत्थू लाल, अवनेश पुत्र बांके लाल तथा खिला देवी पत्नी जीवन सिंह के द्वारा आवेदन किये गये जिसमें एडीओ पंचायत व सचिव के द्वारा विना निरीक्षण कर आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया तथा 23.08.2024 को सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान प्रस्ताव प्रक्रिया को प्रस्तावित करने की बात कही गयी।

खुली‌ बैठक के दौरान ग्राम वासियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण खिला देवी ने बैठक का बहिष्कार कर दिया मगर फिर भी एडीओ पंचायत, सचिव, व ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया जिसमें अवनेश पुत्र नत्थू लाल को 264 वोट तथा अवनेश पुत्र बांके लाल को 20 वोट मिलना दर्शाया गया है ।जवकि आवेदन कर्ता अवनेश पुत्र बांके लाल की उम्र मानक अनुरूप नही है।

हाईस्कूल की मार्कशीट के आधार पर अवनेश पुत्र बांके लाल की उम्र 17 बर्ष 4 माह (नाबालिग) है। तथा अभी तक उसका वोटर लिस्ट मे नाम भी दर्ज नही है मगर एडीओ पंचायत, सचिव व ग्राम प्रधान की आपसी मिली भगत के कारण शासनादेश मानको की धज्जियां उडाते हुए नाबालिग को प्रत्याशी बना दिया गया।

जबकि योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है तथा जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है मगर कुछ अधिकारी व कर्मचारियों के कारण सरकार की नीतियों पर पलीता लगाने का कार्य बाखूबी से किया जा रहा है। खिला देवी के द्वारा उपजिलाधिकारी आंवला एन राम को शिकायती पत्र देते हुये निष्पक्ष जांच कर‌ कार्यवाही की मांग की है तथा निष्पक्ष जांच न होने पर उच्च न्यायालय जाने की बात कही गयी।

एडीओ पंचायत मझगवां अभय आर्य के द्वारा बताया गया कि आवेदक के द्वारा आधारकार्ड दिया गया था जिसमे आवेदक की उम्र 19 बर्ष दर्शायी गयी है। तथा चुनाव के दौरान किसी भी ग्रामवासी के द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नही करायी गयी थी।

एसडीएम आंवला एन राम के द्वारा बताया गया कि प्रकरण संज्ञान मे नही था। जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

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