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15 दिनों पीड़ित लगा रहे फरियाद : चिटफंड कंपनियों में जमा रकम दिलाए शासन-प्रशासन

बाराबंकी। भुगतान की गारंटी अधिकार अधिनियम के तहत ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने को लेकर आक्रोशित निवेशकों द्वारा बीते 1 सितंबर से गन्ना कार्यालय परिसर में धरना अनवरत जारी है। और आंदोलन कर कंपनियों से वैसा वापस कराने की मांग की है।

आरोप है कि चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों ने कानून के तहत अपने अपने भुगतान आवेदन अपर जिलाधिकारी के यहाँ जमा किये है। लेकिन एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाऐं पाबंदी कानून 2019 बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबा जमाराशि का दो से तीन गुणा पीड़ित आवेदक को 180 कार्य दिवस में वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था।

सरकार ने कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका ठगा गया धन वापस करेगी और दोषी संचालकों को दण्डित करेंगी। लेकिन धरातल पर इस कानून की अनुपालना तक नहीं हुई है। इसे लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन द्वारा मांग है कि प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमा राशि का दो से तीन गुना 180 कार्यदिवस में भुगतान करें।.निर्दोष एजेन्ट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुर्नवास का अधिकार दें। प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त व बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें।

धरना दे रहे लोगों में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर, जिला संरक्षक लायक राम वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता ,जिला महासचिव सुभाष चंद्र वर्मा, सूरतगंज ब्लॉक उपाध्यक्ष शिवानंद वर्मा , पूर्व जिलाध्यक्ष कमाल अहमद, तहसील अध्यक्ष रामनगर अखिलेश कुमार, रामचंद्र, विवेक कुमार आदि पीड़ित जन उपस्थित रहे।

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