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टैक्सी, ओला-उबर और रैपीडो पर लिखना होगा ड्राईवर का नाम, आधार-मोबाइल नंबर

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश, वाहन चालकों को 15 दिन का समय

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में टैक्सी, ओला-उबर, ऑटो और रैपीडो को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इन सभी टैक्सी वाहनों को अपने वाहन पर ड्राईवर का नाम, आधार और मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिलहाल अभी ये व्यवस्था सिर्फ राजधानी लखनऊ में लागू की जा रही है। इसके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इसके बाद पूरे राज्य में इसे लागू करने की तैयारी है।

टैक्सी से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ये कसरत की जा रही है। पिछले दिनों लखनऊ में एक टैक्सी कांड सामने आया था। इसके बाद 26 मई को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने परिवहन विभाग को एक पत्र भेजा था। बताते हैं कि राज्य महिला आयोग के उसी पत्र के बाद संभागीय परिवहन विभाग लखनऊ ने टैक्सी पर चालकों की पहचान अंकित करने की कवायद शुरू की है।

संभागीय परिवहन ऑफिस की ओर से सभी पंजीकृत वाहनों को 15 दिनों के अंदर अपने वाहन पर ये जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा है। गाड़ियों पर नाम, आधार और मोबाइल नंबर इतना स्पष्ट लिखा जाएगा जो यात्रियों को साफ नजर आए।

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामी और ड्राईवरों के लिए स्पष्ट किया है कि ऐसा न करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कवायद के पीछे महिला सुरक्षा की बात सामने आ रही है। हाल ही में ई-रिक्शा और टैक्सी में महिलाओं के साथ कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनको लेकर प्रशासन को इस दिशा में विचार करना पड़ा है।

लखनऊ के आरटीओ-प्रवर्तन प्रभात पांडेय के हवाले से कहा गया है कि वाहनों पर ड्राईवर का नाम, आधार और मोबाइल नंबर लिखा होने से यात्री सुरक्षित महसूस करेंगे। विशेषकर महिलाएं। जरूरत महसूस होने पर वह अपने परिवार को वाहन चालक की डिटेल भेज सकेंगी।

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