मतदाता सूची सुधार अभियान तेज, वेबसाइट पर लॉगिन कर नोटिस लेने की सुविधा

जिले में आगामी चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर पात्र वोटर का नाम अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसमें किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें और मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
जिलाधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी नागरिक, जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अब प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। नागरिक चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके भी संबंधित नोटिस और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कार्य को गंभीरता से करें और किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की कि वे स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपना नाम, पता, उम्र आदि विवरण की जांच अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की गलती हो तो निर्धारित समयसीमा के भीतर सुधार आवेदन करें।
प्रशासन का मानना है कि जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की नींव होते हैं। इसलिए मतदाता सूची से जुड़ी हर सूचना को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाया जा रहा है। वेबसाइट पर लॉगिन कर न केवल नोटिस देखा जा सकता है, बल्कि आवेदन की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान में सहयोग करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अंत में उन्होंने दोहराया कि हर पात्र वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



