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UP में नया Motor Vehicle Rule लागू
Computer Jagat 24
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March 15, 2026

Uttar Pradesh में मोटर व्हीकल से जुड़ा नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत करीब 25 हजार ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जो 12 साल तक पुराने हैं और अब तक सही तरीके से पंजीकृत नहीं हैं।
जानकारी के मुताबिक, Transport Department Uttar Pradesh ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा और वाहन रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, जिन वाहन मालिकों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर नियमों के तहत जुर्माना या अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल वाहनों का सही डेटा उपलब्ध होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
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March 15, 2026



