LDA OTS Scheme: 15 दिसंबर तक आवेदन, ब्याज में राहत

LDA की OTS योजना उन आवंटियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जिन पर प्राधिकरण का संपत्ति संबंधी बकाया लंबे समय से चला आ रहा है। योजना की समयसीमा बढ़ाए जाने से ऐसे लोगों को बकाया निपटाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
OTS के तहत पात्र बकायेदारों को बकाया राशि के साथ लागू शर्तों के अनुसार ब्याज में राहत मिल सकती है। हालांकि, छूट की वास्तविक राशि और पात्रता संबंधित संपत्ति, बकाया और योजना के नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन से पहले LDA के संबंधित कार्यालय से योजना की शर्तों और अपने खाते की स्थिति की पुष्टि करना उचित होगा।
समयसीमा बढ़ने से उन आवंटियों को भी राहत मिलेगी जो पहले तय अवधि में आवेदन या भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। OTS का उद्देश्य लंबित बकायों का समाधान कर प्राधिकरण और आवंटियों के बीच वित्तीय मामलों को निपटाना है।
बकायेदारों को आवेदन करते समय अपने आवंटन पत्र, बकाया खाते और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। योजना के तहत भुगतान करने से पहले यह भी जांचना जरूरी है कि उनकी संपत्ति और बकाया संबंधित OTS प्रावधानों के दायरे में आते हैं या नहीं।
LDA की इस पहल से बड़ी संख्या में लंबित संपत्ति खातों के निपटारे की उम्मीद है। पात्र आवंटियों के लिए 15 दिसंबर 2026 की नई अंतिम तिथि महत्वपूर्ण है, इसलिए समय रहते आवेदन और भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना उपयोगी रहेगा।



