GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया? तुरंत करें ये काम
GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद सबसे पहले व्यापारी को cancellation order और उसमें दिए गए कारणों को देखना चाहिए। यदि रजिस्ट्रेशन टैक्स अधिकारी ने अपने स्तर पर रद्द किया है, तो FORM GST REG-21 के जरिए revocation के लिए आवेदन किया जा सकता है। मौजूदा Rule 23 के तहत आवेदन सामान्यतः cancellation order की सेवा की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है और पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अधिकारी अतिरिक्त अवधि भी दे सकता है।
अगर GST रजिस्ट्रेशन रिटर्न दाखिल नहीं करने की वजह से रद्द हुआ है, तो सिर्फ REG-21 दाखिल करना पर्याप्त नहीं होगा। GST Portal के अनुसार, पहले cancellation की प्रभावी तारीख तक लंबित रिटर्न दाखिल करने होंगे और संबंधित टैक्स के साथ ब्याज, पेनल्टी तथा लेट फीस जैसी देनदारियां पूरी करनी होंगी। इसके बाद revocation application दाखिल किया जा सकता है।
GST Portal पर revocation application दाखिल करने के लिए पुराने GST login credentials का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने पर GSTIN का स्टेटस Inactive से Active हो जाता है और यह प्रभाव cancellation की प्रभावी तारीख से माना जाता है।
अगर अधिकारी revocation application से संतुष्ट नहीं होता है, तो प्रक्रिया के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। ऐसे मामले में कारोबारी को निर्धारित समय के भीतर जवाब और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। इसलिए cancellation order, लंबित रिटर्न, टैक्स भुगतान और संबंधित दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना जरूरी है।
एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि व्यापारी ने खुद अपने अनुरोध पर GST registration cancel कराया है, तो सामान्य revocation प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होती। GST Portal की FAQ में स्पष्ट किया गया है कि taxpayer के request पर cancellation होने की स्थिति में revocation application नहीं किया जा सकता।
हाल के न्यायिक मामलों में भी GST cancellation orders में स्पष्ट और मामले-विशिष्ट कारण दर्ज करने के महत्व पर जोर दिया गया है। 2026 में गौहाटी हाई कोर्ट के कुछ मामलों में ऐसे cancellation orders पर सवाल उठे जिनमें cancellation के कारण पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किए गए थे।



