नहीं खुलेंगी दुकानें, पहले की तरह लागू रहेगा लॉकडाउन: डीएम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन पहले की तरह ही लागू रहेगा। यहां पर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। पहले की तरह से चले आ रहे नियम का पालन किया जाएगा। लखनऊ डीएम का यह बयान उस समय आया है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानों के खोलने को लेकर नया आदेश जारी किया है।
There will be no relaxation in the guidelines of lockdown, in Lucknow. The system which has been followed so far, will continue to be followed: District Magistrate of Lucknow, Abhishek Prakash #COVID19
— ANI UP (@ANINewsUP) April 25, 2020
दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष सभी धर्म गुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम/आयोजन न हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी सम्भावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए। उसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने जारी किया था आदेश
बता दें कि शुक्रवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर लॉकडाउन में नई छूट की घोषणा की थी। आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। सरकार ने यह भी कहा है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है।
साथ ही ई-कॉर्मस कंपनियां लॉकडाउन में पहले की तरह सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही डिलीवरी कर सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस को लेकर कंटेनमेंट जोन अथवा हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके इलाकों में छूट नहीं रहेगी, यानी इन इलाकों में पहले की तरह ही दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।