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पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी को हाईकोर्ट से झटका, पत्नी को देना होगा 15 हजार रुपये महीना, जानें पूरा मामला

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पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पहली पत्नी के साथ चल रहे परिवारिक मामले में दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब उन्हें अपनी पत्नी को 15 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देना होगा। साहब सिंह की पहली पत्नी सुमित्रा के बेटे ने बताया कि जल्द ही इस मामले में परिवार न्यायालय में भत्ते के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी और उनकी पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है।

सुमित्रा देवी के बेटे प्रदीप सैनी ने बताया कि उनकी माता ने परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिए वाद दायर किया था। उसमें मांग की गई थी कि साहब सिंह सैनी राज्य सरकार में मंत्री और एमएलसी रहे हैं। इसलिए उनकी पत्नी होने के नाते उन्हें 70 हजार रुपये प्रति माह दिलाया जाए। एक अगस्त 2018 को उनका प्रार्थना पत्र परिवार न्यायालय ने निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्नी ने अपील की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2019 को परिवार न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा कार्रवाई के आदेश दिए थे। मामला फिर लौटकर जिला परिवार न्यायालय में आ गया। वहां पर सुनवाई के बाद चार मई 2019 को परिवार न्यायालय ने 15000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के अदेश दिए गए थे।

विरोध में पहुंचे थे पूर्व मंत्री हाईकोर्ट 

परिवार न्यायालय के आदेश के विरोध में पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब से आदेश हुए हैं, तब से उन्होंने कोई पैसा पत्नी को नहीं दिया है। यही नहीं पूर्व मंत्री के अधिवक्ता भी सुनवाई पर नहीं पहुंचे। इस तरह हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री की अपील को खारिज कर दिया। सुमित्रा के बेटे प्रदीप सैनी ने बताया कि अब वह जिला परिवार न्यायालय में रिकवरी के लिए याचिका दाखिल करेंगे।

मुझे इसकी जानकारी नहीं 

इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनका पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। लेकिन, हाईकोर्ट में क्या हुआ इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

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