उत्तर प्रदेशबदायूं

बदायूं: ज्योति अपहरण कांड में पूर्व राज्यमंत्री व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद, 30 हजार जुर्माना

बदायूं। बसपा शासनकाल में विधायक व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे, योगेंद्र सागर को बिल्सी के बहुचर्चित ज्योति अपहरण एवं रेप कांड में दोषी करार दिया गया है। योगेंद्र सागर के पुत्र कुशाग्र सागर बिसौली से भाजपा के विधायक हैं। उनकी पत्नी प्रीति सागर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बदायूं कोर्ट में आज योगेंद्र सागर दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सजा के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। 2008 में यह घटना हुई थी। आरोपित के सह अभियुक्त तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पहले से आजीवन कारावास काट रहे हैं।

 

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