इस्लामाबाद की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को पिछले सप्ताह राजधानी में एक रैली के दौरान एक महिला न्यायाधीश के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने 1 सितंबर तक के लिए इमरान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। इमरान की जमानत याचिका उनके आने से पहले आज अदालत में दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आतंकवाद का मामला पुलिस द्वारा “बदले की कार्रवाई” के रूप में दर्ज किया गया था।
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