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यूपी सरकार ने जारी किया नई गाइडलाइन जारी

  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जि़म, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसे बली इत्यादि स्थान पूर्णतया बन्द
  • प्रदेश में कोरोना के 1838 मामले एक्टिव: अवनीश कुमार अवस्थी

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोविड 19 के दृष्टिगत देश में लागू लॉकडाउन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा नई गाईडलाईन जारी कर दी गयी है। जारी गाईडलाईन के अनुसार जनपदों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तीन जोन रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन में बांटा गया है। भारत सरकार द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दुगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलांस फीडबैक के अनुसार निर्धारित किये गये जनपदों को रेड जोन में तथा विगत 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जनपदों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन एवं ग्रीन जोन से बाहर के जनपदों को ऑरेन्ज जोन में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन रेड अथवा ऑरेन्ज जोन का निर्धारण कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार पर कर सकता है। श्री अवस्थी रविवार को लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को स बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 मई से 02 सप्ताह के लिए चिकित्सीय, आपात स्थिति, एयर ए बुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी।

गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के उद्देश्यों हेतु एवं अधिकृत परिवहन को छोड़कर सभी यात्री रेलों का आवागमन तथा अन्तर्राज्यीय बसों एवं मेट्रों रेल का परिवहन पूर्णतया बन्द रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जि़म, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसे बली आदि जैसे अन्य स्थान तथा समस्त सामाजिक, राजनैतिक खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य के लिए पूर्णतया बन्द रहेंगे।

धार्मिक जुलूस एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। श्री अवस्थी ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोन में स्थानीय प्रशासन द्वारा कान्टेक्ट जोन ट्रेसिंग तथा चिकित्साधिकारियों द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन किये जाने हेतु स बंधित व्यक्ति के लक्षण कन्फर्म केसए स पर्क की स्थिति और यात्रा इतिहास के आधार पर आंकलन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विसेज, जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, स्पा और हेयर सैलून की गतिविधियां बन्द रहेंगी।

रेड जोन में केवल अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत वाहनों का ही परिचालन हो सकेगा। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्री तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है। श्री अवस्थी ने बताया कि रेड तथा औरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु इन वाहनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित किया जायेगा।

परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों तथा मशीनरी को विसंक्रमित एवं कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वालों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। कर्मियों एवं श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गुटखा, त बाकू आदि पर प्रतिबन्ध के साथ साथ थूकना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा। शहरी क्षेत्रों में निर्माण स बंधी गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों तथा नवीकरणीय ऊर्जा से स बंधित निर्माण परियोजनाओं को अनुमति होगी।

नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से स बन्धित दुकानों को मार्केट एवं मार्केट का पलेक्स में तथा एकल दुकाने, कालोनी और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों की खुलने की अनुमति होगी। श्री अवस्थी ने बताया कि रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों एवं मॉल को छोड़कर आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामानों की बिक्री वाली दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा सकती है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट जोन के बाहर रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रात: 10 बजे से सांय 07 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही कार्य की सुविधा दी जायेगी। समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि तीनों जोन में प्रतिबन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत यात्री के साथ बसों के संचालन की अनुमति होगी। साथ ही बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जनपद की सीमा के अन्दर चलाये जा सकेंगे। ग्रीन जोन में ऐसी सभी गतिविधियां जो गाइडलाइन्स के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है, अनुमन्य होंगी। माल एवं वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी सम्मिलित है के अन्तर्राज्यीय परिवहन के अनुमति के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार माल के परिवहन की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी संगठन, आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा नहीं होने देगा। शादी स बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

अन्तिम संस्कार से स बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के 59 जनपदों में 1838 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 698 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। 11,518 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में रखा गया है। प्रदेश में 37,919 आइसोलेशन एवं 21,569 क्वारेंटाइन बेड उपलब्ध है।

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