उत्तर प्रदेशनोएडा

आरडब्ल्यूए विवाद: मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं

आजकल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में आरडब्ल्यू अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. नतीजा ज्यादातर सोसायटी में विकास का काम रुक जाता है. कई सोसायटी में दो दो आडब्ल्यूए बन गए हैं. कुछ ने तो कोर्ट का सहारा लिया है.

नोएडा के सेक्टर-21 स्थित जलवायु विहार के निवासियों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है. वहां भी नए सदस्यों मताधिकार को लेकर परेशानी बनी हुई है. रविवार को आरडब्ल्यूए की बैठक हुई. बैठक में आरडब्ल्यूए के चुनाव में मतदान के अधिकार को लेकर विवाद हुआ. ऐसे लोग जो जलवायु विहार आरडब्ल्यूए में सदस्य हैं, परंतु उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है, उन्होंने मतदान के अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया.

जलवायु विहार आरडब्ल्यूए के चेयरमैन सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सोसाइटी अधिनियम के अनुसार जल और वायु सेना के अधिकारी एवं जवानों को ही आरडब्ल्यूए चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया है. अन्य लोगों को वहां रह रहे अन्य लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है.

आर डब्ल्यू के चेयरमैन और पूर्व सैन्य अधिकारी अपने सोसायटी में बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं. ताकि नए सदस्य इसमें जुड़ सकें. प्रदीप कुमार बताते हैं कि आरडब्ल्यूए के बाइलॉज को बदलने के लिए एक – तिहाई सदस्यों की सहमति होने पर ही अन्य लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया जा सकता है. नियमानुसार रविवार को आरडब्ल्यूए की बैठक बुलाई गई. इसमें एक-तिहाई सदस्यों के न आने पर अन्य लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है. इस वजह से अधिकार नहीं दिया गया है. इस वजह से कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने लखनऊ रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर प्रकरण के निस्तारण की मांग की है.

वोटिंग का अधिकार ही नहीं दिया

मंजूल थपलियाल के मुताबिक यह मामला 2015 से चला आ रहा है. जिसमें ज्यादातर शुरुआत के आवंटी अपना फ्लैट्स बेच कर चले गए. अब उसमें सीआरपीएफ, यूपी पुलिस एवं आर्मी के लोगों नें घर तो खरीद लिया, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा रहा है. वहां सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के लोग ही आरडब्ल्यूए के मेंबर हैं. जबकि सभी रहने वाले हरेक महीने मैंटिनेस दे रहे हैं.

मंजूल थपलियाल बताते हैं कि इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण ने दिशा निर्देश भी जारी किया जिसमें सभी रजिस्टर्ड मेंबंर्स को मेंबर बनाने को कहा. लेकिन मौजूदा पदाधिकारी बात मानने को तैयार नहीं है.

वहीं जिन स्थायी व्यक्ति को आरडब्ल्यूए का सदस्य बनाया गया है, मगर उन्हें आरडब्ल्यूए चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है. 3700 से अधिक सदस्यों में 1875 को ही मतदान करने का अधिकार है.

नोएडा में कई सोसायटी में उठे विवाद के बाद प्राधिकरण ने सभी सोसायटी के लिए एक आदेश जारी करते हुए नए रजिस्टर्ड खरीदार को भी आर डब्ल्यूए में मेंबर बनाने को कहा. प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे सिटी में इसकी जानकारी दी जा चुकी है. विवाद को निस्तारित करने के लिए कुछ अधिकारी भी तैनात किए गए हैं.

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