नई दिल्ली: दिल्ली के अंदर ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने और परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के इरादे से सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है. मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दी है. यह स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को व्यापक रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराएगी. अब ये फाइल उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दी गई है.
सीएम ने आगे कहा कि यह स्कीम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता भी साफ करती है. दिल्ली सरकार ग्रीन, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए दिल्ली के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में सुधार करने का हर संभव उपाय करने के प्रति प्रतिबद्ध है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है. यह योजना दिल्ली में स्वच्छ और सुगम परिवहन वयवस्था स्थापित करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है. इस योजना में न केवल पर्यावरण का ख्याल रखा गया है, बल्कि दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा मिले इसका विशेष ध्यान रखा गया है.
योजना की मुख्य विशेषताएं
सस्टेनेबल मोबिलिटी : योजना अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को वायु प्रदूषण को कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक में चरणबद्ध तरीके से रूपांतरित करना होगा. दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स का पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगा.
सेवा गुणवत्ता मानक : योजना में सेवा गुणवत्ता के लिए सख्त मानक स्थापित किए गए हैं. इसमें वाहन की साफ-सफाई, ड्राइवर का व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान शामिल है.
इन पर लागू होगी ये स्कीम :यह स्कीम दिल्ली में संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है. इसमें वैसी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहन (2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया, बसों को छोड़कर) हैं. इसके अलावा, एप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यम का उपयोग उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए करते हैं.
लाइसेंस: सभी मौजूदा या नए ऑपरेटरों को योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा. लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा, जिसमें वार्षिक शुल्क लागू होगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके अतिरिक्त, दो वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए 50 फीसद की छूट का प्रावधान है.
पेनाल्टी: इस स्कीम में योजना अनुपालन का सख्त प्रावधान है. नियम उल्लंघन पर 5,000 से 100,000 रुपए दंड का प्रावधान है. एग्रीगेटर्स को चरणबद्ध तरीके से अपने वाहन बेडे को ईवी में तब्दील करने होंगे.