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एक्टर विजय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ‘जन नायकन’ विवाद में हाईकोर्ट जाने का निर्देश

दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय को उनकी आगामी फिल्म ‘जन नायकन’ से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अभिनेता विजय को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है। दरअसल, फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर कुछ संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म की कहानी और शीर्षक से सामाजिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस पर विजय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें फिल्म की रिलीज से जुड़ी कानूनी अड़चनों को दूर करने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला पहले हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहीं इस पर विस्तार से सुनवाई होनी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दाखिल करना तभी उचित है, जब सभी वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाए जा चुके हों। चूंकि इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई का विकल्प खुला है, इसलिए अभिनेता विजय को पहले वहीं जाना चाहिए। इस आदेश के बाद अब ‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। फिल्म से जुड़े निर्माता और निर्देशक भी कानूनी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं कि आगे किस तरह कदम उठाया जाए।

फिल्म ‘जन नायकन’ को विजय के करियर की अहम फिल्मों में से एक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी कहानी दिखाई गई है, जिसके चलते विवाद खड़ा हुआ। विजय के प्रशंसकों में इस फैसले के बाद निराशा देखने को मिल रही है, वहीं विरोध करने वाले पक्ष इसे अपनी जीत मान रहे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म की स्क्रिप्ट, संवाद और संदर्भों की गहन जांच हो सकती है।

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हाईकोर्ट इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या फिल्म ‘जन नायकन’ तय समय पर रिलीज हो पाएगी या नहीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि अभिनेता विजय को इस कानूनी लड़ाई में अगला कदम हाईकोर्ट से ही शुरू करना होगा।

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