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हॉटस्पॉट को छोड़कर यूपी की सभी जगह खुलेगी शराब की दुकानें, गाइडलाइन जारी

लखनऊ। 4 मई से दो हफ्ते जे लिए शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब व बियर की दुकानों को खोलने का फैसला सूबे की योगी सरकार ने लिया है। ग्रीन व ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी, हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा।

बता दें रविवार को सोमवार शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन यूपी सरकार ने जारी कर दी है। इसमें शहरों को तीन मुख्य जोनों में बांटा गया है- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। बड़े पैमाने पर लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आबकारी की दुकानें कब से खुलेंगी, सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में इसका भी जिक्र कर दिया है।

सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक ही खुलेंगी। रेड जोन में कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में ही दुकानों के खोले जाने की अनुमति दी गई है। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी।

ये होगी शर्त

उन्होंने यह भी बताया कि दुकानों के बाहर 2 गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। संजय भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि एक बार में एक दुकान पर सिर्फ 5 ही ग्राहकों की लाइन लगा करेगी. बता दें की लोकडाउन के बाद से ही आबकारी की दुकानें बंद कर दी गयी थी।

दरअसल, आज हुई टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों जरुरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया था। जिसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है।

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