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सिंधु जल समझौता: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ा विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता एक बार फिर चर्चा में है। भारत की ओर से उठाए गए कदम के बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी यह संधि दशकों से चली आ रही है और इसे दुनिया की महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जल संधियों में शामिल किया जाता है।

सिंधु जल संधि (1960) को वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से लागू किया गया था। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को लेकर जल उपयोग के अधिकार तय किए गए। समझौते के अनुसार, पूर्वी नदियां—रावी, ब्यास और सतलुज—का अधिकतर उपयोग भारत के लिए और पश्चिमी नदियां—सिंधु, झेलम और चिनाब—का अधिकांश जल पाकिस्तान के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया।

संधि में दोनों देशों के लिए कुछ अधिकार और सीमाएं भी तय की गई हैं। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग, जैसे जलविद्युत परियोजनाएं और कुछ अन्य आवश्यक उपयोग की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए तय तकनीकी नियमों का पालन करना होता है। वहीं पाकिस्तान को भी अपने हिस्से के जल प्रवाह से जुड़े अधिकार प्राप्त हैं।

विवाद की स्थिति में संधि में बातचीत, स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। हालांकि बदलते राजनीतिक संबंधों और सुरक्षा परिस्थितियों के बीच यह समझौता कई बार तनाव का विषय बन चुका है।

मौजूदा विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दशकों पुरानी यह संधि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। जल सुरक्षा, बढ़ती आबादी और बदलते जलवायु पैटर्न के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली को लेकर आने वाले समय में कूटनीतिक और कानूनी बहस जारी रह सकती है।

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