उत्तर प्रदेशलखनऊ

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- पाकिस्तान से आने वाली हवा दिल्ली को कर रही है प्रदूषित, CJI ने दिया ये जवाब

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की ओर से आ रही प्रदूषित हवा दिल्ली को प्रभावित कर रही है. यूपी सरकार ने आगे तर्क दिया कि यूपी के उद्योगों का धुआं दिल्ली की ओर नहीं आता. ये दूसरी और जाता है.

इस दौरान कोर्ट का माहौल थोड़ा हल्का भी हुआ. यूपी सरकार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार ने कहा कि हमारी तरफ से हवा दिल्ली नहीं आ रही है. हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं. हवा पाकिस्तान की तरफ से आ रही है. वहीं चीफ जस्टिस ने सीवी रमन्ना ने मजाक के लहजे में कहा कि तो आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं?

अस्पतालों का निर्माण जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि गन्ने यानी चीनी और दूध के कारखानों को ज्यादा समय तक चालू करने की मांग को लेकर टास्क फोर्स कमिटी के समक्ष आर्जी दे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे अस्पतालों के निर्माण को जारी रखने की इजाजत दी.

कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मजदूरों को भुगतान देने को लेकर उन्होंने क्या किया है जब कंट्रक्शन पर बैन था? क्या उन्होंने पैसे दिए? यूपी सरकार के वकील ने कहा कि वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर अगली सुनवाई में कोर्ट में बताएंगे.दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर हलफनामा पेश किया. इसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला गया था. लेकिन अब जब स्थिति ठीक नहीं हो जाती, स्कूल नहीं खोले जाएंगे.

दिल्ली सरकार को फटकार

वहीं केंद्र ने भी प्रदूषण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी. केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी और फ्लाइंग स्क्वायड उसे रोज रिपोर्ट करेंगे. प्रदूषण के मामले में टास्क फोर्स जरुरी कदम उठाएगी. केंद्र ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वायड दिल्ली-एनसीआर दोनों जगहों पर काम करेगी. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी थी कि हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं, सरकार प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं.

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