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आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, किला कोर्ट ने अरबाज, मुनमुन को भी बेल देने से किया इनकार

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ड्रग्स मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drug Case) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को जमानत देने से इनकार (Mumbai Court Not Grant Bail) कर दिया है. कोर्ट से आर्यन को राहत नहीं मिली है. ज़मानत याचिका खारिज़ होने के बाद आर्यन खान और अन्य 5 आरोपियों को आज रात ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा. उन्हें बैरक नंबर-1 में रखा गया है, जो स्पेशल क्वारंटीन बैरक है.

बता दें कि गुरुवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. आज हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया. किला कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद आर्यन खान को अब सेशन कोर्ट (Session Court) का दरवाजा खटखटाना होगा. शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में आर्यन खान को और कितने दिन जेल में गुजारने होंगे अभी यह बात साफ नहीं है.

आज कोर्ट में आर्यन के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास बेल देने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास अगर रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी है. उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से ड्रग्स (Drugs) बरामद नहीं हुए हैं.

‘सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना’

वहीं एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 17 लोग शामिल हैं. उनके कनेक्शन की जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो यह गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा. आरोपी प्रभावशाली हैं. उनको जमानत मिलने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान काफी सामग्री बरामद की गई है. इस स्टेज पर जमानत देना जांच में बाधा बन सकती है.

बता दें कि गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन खान की तरफ से तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई थी. लेकिन आज उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. किला कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है. ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे और ASG के बीच तीखी बहस हुई. मानेशिंदे ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर नहीं की.

किला कोर्ट ने आर्यन खान को नहीं दी जमानत

NCB ने आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग कोर्ट से की थी. उनका कहना था कि इस मामले में NCB अभी भी कई जगहों पर छापे मार रही है और इसलिए इन आरोपियों का उनकी कस्टडी में होना जरूरी है. कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में NCB ऑफिस में ही रखा जाएगा, क्योंकि इस समय कोई भी जेल नए आरोपियों को नहीं लेगी.

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