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हरदोई: बिना मास्क लगाए खरीदारी कर रहे लोगों पर ठोंका 4500 हजार जुर्माना

पाली, हरदोई। लॉकडाउन 3.0 के दौरान तमाम ऐसी दुकानों को भी खोलने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से दे दी गई है, जो छूट के दायरे से अब तक बाहर थी। कपड़े, ज्वेलरी और रेडीमेड आदि की दुकानें खुलने से बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है। वही खरीददारों की भी काफी भीड़ बाजार में नजर आई। भारी भीड़ से कई जगह लॉकडाउन का उल्लंघन और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वहीं तमाम ऐसे लोग भी नजर आए, जो बिना मास्क के बाजार में खरीदारी कर रहे थे।

ऐसे कई लोगों के खिलाफ पालिका प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें कि विगत 25 मार्च से पाली नगर की बाजार पूरी तरह बंद है, सिर्फ दवा, किराना और सब्जी की दुकानों को खोलने की छूट थी। लेकिन जिलाधिकारी पुलकित खरे के नए आदेश के बाद ज्वेलरी, कपड़ा, रेडीमेड,जूते चप्पल एवं बर्तन की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।

यह अनुमति सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही प्रभावी रहेगी। इन दुकानों को शुक्रवार से रविवार तक खोलने की इजाजत जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। जिसके तहत दूसरे दिन शनिवार को भी इन दुकानों के खुलने से बाजारों में रौनक दिखाई दी, और नगर एवं क्षेत्र के लोगों द्वारा जमकर खरीदारी भी इन दुकानों से की गई।

लॉकडाउन की वजह से रमजान और ईद के त्योहार को सार्वजनिक तौर पर मनाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों पर सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करते हुए इसे मनाने के लिए बाजारों में खरीददारी करते देखे गए। सहालगों का सीजन होने से भी बाज़ारो में खासी भीड़ दिख रही। इस दौरान पाली नगर में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी ।

वहीं तमाम ऐसे लोग भी नजर आए जो बिना मास्क के खरीदारी कर रहे थे। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पाली अवनीश कुमार शुक्ला ने एसआई बृजेश कुमार सिंह और पुलिस टीम के साथ इस दौरान नगर में भ्रमण कर ऐसे दुकानदार और ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई की, जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। अधिशासी अधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि मास्क न लगाने वाले 9 ग्राहक/दुकानदार पर जुर्माना किया गया है । ईओ के मुताबिक इनमें से प्रत्येक से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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