उत्तर प्रदेशलखनऊ

अब इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 30 लाख मुआवजा

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार इलेक्शन ड्यूटी (Election Duty) करने वाले कर्मियों की कोरोना संक्रमण, चुनावी हिंसा, चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को तीस लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

साल 2020 में हुए विधानसभा उपचुनाव में तत्कालीन विशेष सचिव योगेश्वर राम मिश्र ने 1 अक्टूबर केंद्रीय चुनाव आयोग के उपरोक्त आदेशों के क्रम में इस बारे में आदेश जारी किया था. इस आदेश में पहली बार केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, बीईएल और ईसीआईएल के इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से जुड़े इंजीनियर भी शामिल किए गए थे. आयोग ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कर्मियों के साथ कोई अनहोनी होने पर परिजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने से पहले के आदेश में अब तक कोई बदलाव नहीं किया है. इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अफसरों को मानना है कि 1 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश की ही अनुपालना की जाएगी.

मतदान केंद्र बढ़ेंगे

वहीं इस बार प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटर की जगह 1200 वोटर का मानक तय हुआ है. इसलिए पोलिंग बूथ और मतदान केंद्र दोनों बढ़ गए हैं. प्रदेश में अब कुल 1 लाख 74 हजार 351 पोलिंग बूथ और 92 हजार 827 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मानकों के अनुसार हर पोलिंग बूथ पर चार कर्मी लगाए जाते हैं. इसमें एक पीठासीन अधिकारी और तीन पोलिंग अफसर होते हैं. इसके अलावा दस फीसदी पोलिंग स्टाफ आरक्षित रखा जाता है.

अब तक जारी नहीं हुआ नया आदेश

अपय मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रम्हदेव राम तिवारी ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में बताया कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान पोलिंग स्टाफ के साथ कोई अनुग्रह राशि के मामले में अभी तक आयोग से कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है. इसलिए माना जा रहा है कि पहले जारी आदेश ही मान्य रहेगा. उन्होंने अनुमान जताया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब दस लाख कर्मी लगाए जाएंगे.

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