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कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार की सहायता राशि देने का आदेश जारी

लखनऊ: राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है. पिछले दिनों राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया था कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों की मदद के लिए ₹50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. आज अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग मनोज कुमार सिंह ने सभी कमिश्नर व सभी डीएम को शासनादेश जारी किया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जानी है. यह सहायता राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी. उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 अक्टूबर 2021 तक प्रदेश में 22,898 लोगों की मौत हुई है.

सभी जिलों में कोरोना से मरने वाले लोगों के पीड़ित परिजनों को सहायता राशि वितरण करने का निर्देश दिया गया है. मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 संक्रमण होने पर यह सहायता दी जाएगी. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष और अन्य विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाकर सहायता दिए जाने का काम किया जाएगा. जिलाधिकारी के माध्यम से मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा. आवेदन करने के 1 माह के अंदर जिलाधिकारी आवेदन पत्र का निस्तारण करते हुए शासन को पत्र भेजेंगे और फिर अनुग्रह राशि के रूप में ₹50,000 की सहायता दी जाएगी.

इससे पहले सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को ₹30 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई थी. इसके अलावा कोविड-19 की रोकथाम में लगे कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को ₹50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई थी. यहां यह उल्लेखनीय है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के किसी परिजन की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी और उनके परिवारीजनों को 30 लाख या 50 लाख की सहायता मिली है. उन परिवारों को ₹50 हजार की सहायता नहीं उपलब्ध कराई जाएगी.

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