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अवमानना मामला: बजरंग पूनिया को अदालत से मिली राहत, निजी तौर पर पेश होने के लिए दी छूट

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया को उनके खिलाफ कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में निजी तौर पर पेश होने से एक दिन की छूट दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने पूनिया को राहत दी जब उनके वकील ने सूचित किया कि वह आगामी एशियाई खेलों को देखते हुए अभ्यास सत्र के लिए किर्गिस्तान गए हैं।

न्यायाधीश ने इससे पहले छह सितंबर को भी बजरंग को निजी तौर पर पेश होने से चिकित्सा आधार पर एक दिन की छूट दी थी क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि वह बुखार से पीड़ित हैं। न्यायाधीश ने तीन अगस्त को बजरंग को छह सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा था कि प्रथम दृष्टया पहलवान के खिलाफ अवमानना का मामला नजर आता है।

दहिया ने दावा किया है कि बजरंग ने अन्य पहलवानों/व्यक्तियों के साथ मिलकर 10 मई को जंतर-मंतर पर एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कुछ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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