उत्तर प्रदेशबहराइच

सभा, रैली व जुलूस की अनुमति के लिए नामित किये गये निकायवार अधिकारी  

बहराइच। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ दिनेश चन्द्र ने बताया कि जिला निगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के साथ जनपद के सभी निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहित प्रभावी है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव प्रचार हेतु लाउण्ड स्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर किये जाने के प्राविधान है और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउण्ड स्पीकर/साउण्ड बाक्स नहीं स्थापित किये जायेगें। सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता को सभा, रैली, जुलूस का आयोजन पूर्वानुमति लेकर करने के निर्देश है।

डीएम डॉ चन्द्र ने बताया कि निकायों के अध्यक्ष/सदस्य पद के प्रत्याशियों को लाउण्ड स्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग करने, सभा, रैली, जुलूस इत्यादि आयोजन की अनुमति दिये जाने हेतु निकायवार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी गयी है। नगर पालिका परिषद बहराइच के लिए नगर मजिस्ट्रेट, नगर पंचायत रिसिया के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, नगर पालिका परिषद नानपारा व नगर पंचायत रूपईडीहा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट नानपारा, नगर पंचायत कैसरगंज व जरवल के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज, नगर पंचायत पयागपुर के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट पयागपुर तथा नगर पंचायत मिहींपुरवा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट मिहींपुरवा को नामित किया गया है।

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