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बार एसोसिएशन चुनाव में अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

  • हाईकोर्ट बार की एल्डर कमेटी का निर्णय
  • हाईकोर्ट की बेंच को गड़बड़ी करने वाले वकीलों की भेजी जाएगी लिस्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक दिसम्बर को होने जा रहे वार्षिक चुनाव व 18 अक्टूबर को हो रही आमसभा की बैठक में अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एल्डर कमेटी ने यह स्पष्ट किया है कि बैठक व चुनाव की निगरानी हाईकोर्ट की खंडपीठ कर रही है। जिसके समक्ष गड़बड़ी करने वालों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए एल्डर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अगस्त 21 को समाप्त हो चुका है और इसी दिन एल्डर कमेटी प्रभाव में मानी जाएगी। कमेटी के सदस्यों का कहना था कि कोर्ट के आदेश के तहत 18 अक्टूबर को आम सभा की बैठक बुलाई गई है तथा जिन सदस्यों ने अपने सदस्यता शुल्क इस तिथि तक जमा कर दिए हैं, उन्हीं को मतदान का अधिकार होगा। सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि इसके बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में लगभग 12 हजार मतदाता है। जिनमें से छह हजार के करीब आजीवन सदस्य हैं। मतदान का अधिकार उन्हीं सदस्यों को मिलेगा जिनका सदस्यता शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा हो चुका होगा। एल्डर कमेटी के सदस्यों का कहना था कि 18 तारीख को होने जा रही आमसभा की बैठक की निगरानी के लिए बैठक स्थल में सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। ताकि बैठक में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के बारे में खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा सके। आम सभा की बैठक में पिछली कार्यकारिणी का वार्षिक लेखा-जोखा व बजट प्रस्तुत किया जाएगा तथा आगामी वर्ष के लिए ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 4 अगस्त के बाद के क्रिया कलापों पर भी विचार किया जाएगा।

एक दिसम्बर को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन समिति गठित कर दी गई है इसकी सहायता से एल्डर कमेटी चुनाव सम्पन्न कराएगी। वार्ता में एल्डर कमेटी के चेयरमैन शशि प्रकाश सिंह वह सदस्य वरिष्ठ अधिवक्तागण एनसी राजवंशी, टीपी सिंह, ओपी सिंह और अनिल तिवारी के अलावा निर्वाचन समिति के सदस्य शिव कुमार पाल, महेंद्र बहादुर सिंह, वशिष्ठ तिवारी, शैलेंद्र सिंह राठौर और मनोज कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

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