उत्तर प्रदेशसीतापुर

मानकों को पूरा करके ही प्राइवेट चिकित्सालय संचालित करायें आपातकालीन सेवाएं: नोडल अधिकारी

  • नोडल अधिकारी डा0 रोशन जैकब ने औचक निरीक्षण कर देखीं प्राइवेट नर्सिंग होम की स्थिति
  • अस्पतालों को मानक पूर्ण करने लगाना होगा बोर्ड, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालित होंगी इमरजेंसी सेवाएं

सीतापुर। नोडल अधिकारी डा0 रोशन जैकब (सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन) ने मंगलवार को सीतापुर नगर क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रेनू महेश हास्पिटल एण्ड सर्जिकल नर्सिंग होम, सक्षम नर्सिंग होम, प्रगति नर्सिंग होम, सेठी हास्पिटल, परीसाकेत हास्पिटल, लखनऊ सिटी चिकित्सालय, मेडिसिटी अस्पताल, डिवाइन हास्पिटल, जनसेवा हास्पिटल, एटलस नर्सिंग होम का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने अस्पतालों के कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोके जाने के लिये शासन के निर्देशानुसार किये गये प्रबंधों का भी जायजा लिया तथा कमियां पाये जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिये।

रेनू महेश हास्पिटल एण्ड सर्जिकल नर्सिंग होम एवं मेडिसिटी हास्पिटल में कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के मानक पूरे न होने तथा सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग आदि का पालन न होने पर नोटिस देते हुये समस्त सेवाएं तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश दिये। इन चिकित्सालयों में कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार व्यवस्थाएं पूर्ण करने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवाएं पुनः प्रारम्भ की जा सकेंगीं। इसके अतिरिक्त एटलस नर्सिंग होम, प्रगति नर्सिग होम, सक्षम नर्सिंग होम एवं सेठी हास्पिटल में कोरोना प्रोटोकाल से संबंधित किये जा रहे उपायों में सुधार हेतु निर्देश दिये।

लखनऊ सिटी चिकित्सालय, डिवाइन हास्पिटल एवं जनसेवा हास्पिटल में लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं मिलने के कारण उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन न होने के कारण अस्पताल की सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि बन्द किये गये अस्पतालों के मरीजों को तत्काल प्रभाव से उचित स्थानों पर भर्ती कराने की व्यवस्था करें तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायें।

नोडल अधिकारी डा0 जैकब ने निर्देश दिये कि सभी प्राइवेट चिकित्सालयों में शासन के निर्देशानुसार एक-एक नोडल अधिकारी नामित करते हुये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाये कि किस प्रकार अस्पताल परिसर से कोरोना संक्रमण फैलाने से रोकना है। बिना प्रशिक्षण के कोई भी प्राइवेट अस्पताल संचालित न हो, यह भी स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। सभी चिकित्सालयों में नियमित सेनिटाईजेशन के साथ आवश्यक सुरक्षा उपकरण मास्क, ग्ल्बस, सेनिटाईजर, पी0पी0ई0 किट आदि सुविधाएं होनी चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा अस्पतालों का संचालन रोकना नही है बल्कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है इसलिये प्रोटोकाल के अनुसार मानक पूरे करते हुये ही हास्पिटल संचालित किये जायें।

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