ताज़ा ख़बरदेश

ED की कस्टडी के तुरंत बाद अनिल देशमुख पर शिकंजा कसेगी CBI! ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ मामले में कर सकती है पूछताछ

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है. अब केंद्रीय जांच ब्यूरो भी देशमुख की हिरासत की मांग कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ मामले में अनिल देशमुख से उनकी कथित भूमिका को लेकर पूछताछ करना चाहती है.

यह आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र में कई पुलिस अधिकारियों को नकद के बदले अनुकूल पदों पर स्थानांतरित किया गया था. 31 अक्टूबर को, एक कथित बिचौलिए संतोष शंकर जगताप को सीबीआई ने तब गिरफ्तार किया जब उसका नाम एजेंसी की तबादला पोस्टिंग (पुलिस अधिकारियों की) से संबंधित जांच के दौरान सामने आया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिस और राजनेता उनके करीबी हैं.

12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में रहेंगे देशमुख

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हावाले से यह जानकारी दी गई है कि इस मामले में अब सीबीई भी अनिल देशमुख की जमानत की मांग कर सकती है. प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई अदालत से पूर्व गृह मंत्री की हिरासत की मांग करेगी. देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा गया है. अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था. ईडी ने देशमुख की कस्टडी की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया.

1 नवंबर को अनिल देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. अनिल देशमुख कल तक ईडी की कस्टडी में थे. 6 नवंबर, शनिवार को उनकी ईडी कस्टडी खत्म हो गई थी. इसलिए ईडी ने उन्हें सेशंस कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने अनिल देशमुख की कस्टडी को और 13 दिनों के लिए बढ़ा दिया. लेकिन कोर्ट ने उन्हें 19 नवंबर तक ईडी कस्टडी में ना भेजकर जूडिशियल कस्टडी में भेजा. इसके खिलाफ आज ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. ईडी ने अनिल देशमुख की कस्टडी की मांग की. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी की मांग मानते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक के लिए ईडी कस्टडी में भेज दिया.

Related Articles

Back to top button