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लॉकडाउन में खत्म हो रही पासपोर्ट की वैधता तो न हो परेशान, मिलेगी छूट

लखनऊ। लॉकडाउन के बीच पासपोर्ट की वैधता खत्म हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैधता खत्म होने की तिथि से एक साल के भीतर दोबारा आवेदन में वैसी ही छूट मिलेगी जैसी पहले मिलती। यानी लॉकडाउन नहीं होता और किसी की वैधता पांच मई को खत्म हो रही होती और वह दो या तीन मई को आवेदन कर लेता तो जो सुविधा मिलती वही आगे भी मिलेगी।

लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय से इटावा से लेकर बलिया, पीलीभीत तक सूबे के 49 जिले जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसे लोग कभी भी सम्पर्क कर सकते हैं। यदि एक साल के भीतर आवेदन किया तो नए पासपोर्ट में सत्यापन रिपोर्ट की जरूरत अधिसंख्य मामलों में नहीं पड़ेगी।

यदि कोई बदलाव दिखने पर रिपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है तो वह पासपोर्ट जारी होने के बाद लगवाई जा सकती है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पियूष वर्मा के अनुसार पहले आवेदक को दूसरा पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद सत्यापन की औपचारिकता पूरी होती रहेगी। उन्होंने बताया कि passportindia.gov.in पर जा कर कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है।

मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनवा सकते हैं पासपोर्ट

लॉकडाउन के बीच भी गोमती नगर स्थित मुख्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुला हुआ है। 33 फीसदी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए विदेश जाना जरूरी है। सरकार से अनुमति मिल गई है तो वह नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। गोमती नगर स्थित कार्यालय से उसका पासपोर्ट बन जाएगा।

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