धारा 144, लॉक डाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से खुलेगी दुकाने

लोकेश त्रिपाठी अमेठी-
आज से पूरे देश में लॉक डाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है जो कि 17 मई 2020 तक चलेगा । लॉक डाउन इस तीसरे चरण में सभी जिलों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है। जिसमें सर्वाधिक सुरक्षित जॉन ग्रीन जोन है उसके बाद ऑरेंज जोन संवेदनशील है फिर रेड जोन को अतिसंवेदनशील सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इस जोन प्रणाली में अमेठी को ग्रीन जोन में रखा गया है । क्योंकि अभी तक अमेठी जनपद पूरी तरह कोरोना मुक्त है । यहां पर एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं पाए गए हैं ।जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी अरुण कुमार द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के हिसाब से तमाम चीजों में ढील दी गई है जो इस प्रकार है ।

समस्त कृषि उत्पादन मंडी समिति की व्यवस्थाएं यथावत पूर्व की भांति चलती रहेगी इनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। वहीं पर विविध प्रकार की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जनपद में धारा 144 लागू है । अतः किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। जिससे शांति व्यवस्था भंग होने अथवा कोविड-19 के संक्रमण फैलने की आशंका हो। अतः लॉक डाउन तथा धारा 144 का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा। इसके उल्लंघन करने वालों के ऊपर धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी । इसी के साथ सभी दुकानदारों एवं ग्राहकों को प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। दुकानदार तथा ग्राहक सभी मास्क का प्रयोग करेंगे अथवा गमछे से अपना चेहरा ढके रहेंगे। दुकानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भौतिक दूरी 2 गज अर्थात 6 फीट की होगी। इन्हीं शर्तों पर चरणबद्ध तरीके से यह दुकानें खुलेगी जिसमें सबसे पहले पहले चरण में-

प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, कंप्यूटर की दुकानें, मोबाइल शोरूम की दुकानें, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकाने, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें, गैस एजेंसी, सभी प्रकार के रंग रोगन की दुकानें, गिफ्ट्स स्टोर, बच्चों के खिलौने, घड़ियों की दुकानें, दुपट्टा रंगाई की दुकानें, लॉन्ड्री की दुकानें तथा चिन्हित अस्पतालों में सशर्त ओपीडी सेवाएं एवं नाई की दुकानें (सैलून) खुलेंगे।

दूसरे चरण में अपरान्ह 1:00 बजे से लेकर सायं 6:00 बजे तक रेडीमेड एवं कपड़े की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें ,टेलरिंग, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी की दुकानें, ब्यूटी पार्लर सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकानें, खाद, बीज, पेस्टिसाइड की दुकानें, हरा चारा टाल, पशु आहार की दुकानें, मिस्त्री की दुकानें, कृषि यंत्रों, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, गैराज, गाड़ियों के वाशिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट, ड्राई फूड, मीट, मछली की दुकाने, लोहा की दुकानें, प्लंबर सेनेटरी की दुकान, मनिहार की दुकानें, बर्तन की दुकान, फर्नीचर की दुकान है फुलवारी की दुकाने, फोटो स्टूडियो की दुकानें, प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें, लक्कड़ मंडी तथा अन्य दुकानें जो किसी भी श्रेणी में नहीं है वह इसी स्लॉट में खुलेगी।
इसके उपरांत तृतीय चरण में वह दुकानें आएंगी जो प्रातः 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खुलेंगे। जिसमें नमकीन व मिठाई की दुकानें चाय की दुकान, मेडिकल स्टोर, आटा मिल, राइस मिल, दाल मिल, ईट, भट्ठा, पेट्रोल पंप टायर पंचर की दुकान, बैंक, एटीएम, ई-कॉमर्स कंपनी, आयुष की दुकानें,गोदाम,वेयरहाउस, ऑनलाइन, स्वीट्स, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी, हाईवे ढाबा, कोरियर सर्विस, सीमित अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं, टैक्सी स्टैंड सीमित संख्या में, पनवाड़ी की दुकानें सभी प्रकार ऑटो/ ऑटो रिक्शा /रिक्शा प्राइवेट कंपनी ऑफिस, जूस की दुकान,चाय काफी की दुकान, फास्ट फूड की दुकान, चिन्हित किए गए थोक/ फुटकर किराना स्टोर , दूध, पनीर की दुकानें ,वाटर कैंपर की दुकानें, डेरी, अंडे की दुकान, जनरल स्टोर बेकरी की दुकान होम डिलीवरी।
और अंत में शराब की दुकानें जो प्रातः 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी।
इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिलाधिकारी के आदेश का अवलोकन करें।