बीएस-4 गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन के लिए आज से खुलेगा आरटीओ

लखनऊ। बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आरटीओ कार्यालय खोले जाएंगे। इस दौरान जितना जरूरी स्टाफ होगा उसे ही ऑफिस बुलाया जाएगा। गुरूवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से राजधानी सहित सभी आरटीओ कार्यालयों को बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कार्यालय खोलने के निर्देश भेज दिए गए हैं। गौर हो कि पूरे देश में गत अप्रैल से बीएस-6 वाहनों की बिक्री शुरू हो गई है। 31 मार्च तक हर हाल में सभी बीएस 4 वाहनों की बिक्री बंद कर रजिस्ट्रेशन होने थे, लेकिन 25 मार्च को कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन हो गया। ऐसे में वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया।
- लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया था पंजीकरण, 30 तक की डेडलाइन
- डीएम से अनुमति के बाद खुलेंगे कार्यालय, होगा न्यूनतम व जरूरी स्टॉफ
सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि हर हाल में सभी आरटीओ कार्यालय को खोलकर 30 अप्रैल तक जितने भी बीएस 4 वाले वाहन हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। इसके बाद परिवहन आयुक्त की तरफ से सभी अधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की तरफ से फैसला आया कि लॉकडाउन खुलते ही 10 दिन के अंदर सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन अब 3 मई तक लॉक डाउन की अवधि बढ़ गई है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरटीओ कार्यालय खोलकर बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने सभी आरटीओ कार्यालयों में भारत 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने का निर्देश दिया। परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी दिशा-निदेर्शों में कहा गया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की जरूरत के मुताबिक न्यूनतम स्टाफ के साथ डीएम से अनुमति प्राप्त कर कार्यालय खोलकर पंजीयन की कार्रवाई पूरी करें। कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एवं मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने अन्य राज्यों या जनपदों से वाहन खरीद कर अस्थाई पंजीयन करा लिया है लेकिन स्थाई पंजीयन नहीं कराया है वह भी अपने वाहनों का स्थाई पंजीयन करा सकते हैं।