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हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी पर स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ HC ने दिए मुकदमा दर्ज करने का आदेश

लखनऊ: लक्ष्मी जी और अन्य हिन्दू देवी- देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सपा के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश वजीरगंज थाने को दिया है.

स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने अदालत में दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर 2023 को अखबार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान छपा था, इस बयान के जरिए देवी लक्ष्मी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई.

आरोप लगाया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों जनता की भावनाएं इस बयान को पढ़कर आहत हुई हैं. आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा पूर्व में कई बार हिंदू धर्म का अपमान करने वाला वक्तव्य देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता रहा है.

आरोप यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पूर्व में भी कई बार हिंदुत्व एवं सनातन को मानने वालों की भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जाता रहा है. कहा गया है कि एक बार पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म की मान्यता की प्रतीक माता लक्ष्मी के संबंध में भावनाओं को आहत करने की विमर्शित और विद्वेष पूर्ण आशय से हिंदू समाज की भावनाएं भड़काकर समाज के वर्गों में विद्वेष पैदा करने का कार्य किया है.

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