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बैंक की तरह आसान हुआ PF निकासी नियम, जानें किन हालातों में कर सकते हैं क्लेम

कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ अब सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित बचत नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट की तरह आसानी से निकाला जा सकने वाला फंड बन गया है। ईपीएफओ ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे बदलाव किए हैं, जिनसे पीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। अब कर्मचारी ऑनलाइन क्लेम के जरिए अपने खाते से कुछ ही दिनों में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी छूटने, बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने या खरीदने जैसी कई परिस्थितियों में पीएफ की रकम निकाली जा सकती है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है और वह एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकता है, जबकि दो महीने तक बेरोजगारी की स्थिति में पूरी रकम निकालने की अनुमति होती है।

इसके अलावा गंभीर बीमारी की स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से इलाज के लिए पैसा निकाल सकता है, चाहे उसकी सेवा अवधि कुछ भी हो। शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए कम से कम सात साल की सेवा पूरी होने पर कर्मचारी अपने पीएफ का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकता है। इसी तरह घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए भी पीएफ से आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है, जिसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त रखी गई है। हालांकि, हर तरह के क्लेम के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे कि आधार, पैन और बैंक खाता ईपीएफओ रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए।

अब ईपीएफओ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की मदद से कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे लंबी कागजी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो गई है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पीएफ रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार होता है, इसलिए इसे केवल बेहद जरूरी स्थितियों में ही निकालना समझदारी भरा कदम माना जाता है। सही जानकारी और नियमों की समझ के साथ पीएफ का इस्तेमाल किसी भी आर्थिक संकट में बड़ी राहत दे सकता है।

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