


Supreme Court of India ने पंजाब पुलिस के निलंबित DIG की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह मामला उस समय सामने आया जब याचिकाकर्ता ने निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इस निर्णय के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और कानूनी हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। कोर्ट के इस रुख को प्रक्रिया के अनुसार माना जा रहा है, जहां पहले संबंधित निचली अदालतों में राहत के विकल्पों को पूरा करने पर जोर दिया जाता है।
अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया निचली अदालतों के स्तर पर ही जारी रहेगी, और वहां के फैसलों के आधार पर अगली रणनीति तय होगी।