स्मार्ट प्रीपेड मीटर: 2 घंटे में कनेक्शन न जुड़ा तो लगेगा जुर्माना

स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत रिचार्ज करने के बाद यदि 2 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल नहीं होता है तो संबंधित बिजली विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित और निर्बाध बिजली सेवा सुनिश्चित करना है।
इस पहल से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें रिचार्ज के बाद लंबे समय तक बिजली बहाल होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Uttar Pradesh में इस व्यवस्था को बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी सुधार लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही, उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे समय पर रिचार्ज करें और किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करें, ताकि समाधान तेजी से किया जा सके।



