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शिवसेना के 6 सांसदों के विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव ठाकरे गुट, CJI बेंच ने कही ये बात


शिवसेना के 6 सांसदों के विलय को मिली मंजूरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में इस फैसले को चुनौती दी गई है और मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान भारत का सर्वोच्च न्यायालय की भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय की पीठ ने कहा कि वह जल्द सुनवाई को लेकर कोई वादा नहीं कर सकती।
उद्धव गुट की ओर से दलील दी गई कि सांसदों के विलय से जुड़े फैसले का राजनीतिक और संवैधानिक असर पड़ता है, इसलिए इस मामले पर तत्काल सुनवाई जरूरी है।
यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के विभाजन के बाद से चल रहे कानूनी मामलों का हिस्सा है। शिवसेना के दोनों गुट पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और संगठन पर अपने-अपने दावे करते रहे हैं।
इससे पहले चुनाव आयोग और विधानसभा से जुड़े मामलों में भी दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई चलती रही है। अब सांसदों के विलय से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और फैसले से इस विवाद के कानूनी पहलुओं पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।