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पहली ही राइड में बाइक खराब, कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक को ₹2.3 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

नई बाइक खरीदने के बाद पहली ही राइड में खराबी आने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वाहन निर्माता और संबंधित पक्षों को ग्राहक को ₹2.3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।

मामला उस समय सामने आया जब ग्राहक ने नई बाइक खरीदी, लेकिन इस्तेमाल शुरू करते ही उसमें तकनीकी समस्या आ गई। शिकायत के बाद भी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं होने पर ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

कंज्यूमर कोर्ट ने किन बातों को माना:

  • नए वाहन में शुरुआती स्तर पर गंभीर खराबी आना
  • ग्राहक को अपेक्षित सेवा नहीं मिलना
  • समस्या के समाधान में देरी होना

उपभोक्ता कानून के तहत यदि किसी उत्पाद में निर्माण दोष या सेवा में कमी पाई जाती है, तो ग्राहक मुआवजे की मांग कर सकता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता आयोग शिकायत, दस्तावेज और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वाहन खरीदते समय ग्राहक को बिल, वारंटी दस्तावेज, सर्विस रिकॉर्ड और शिकायतों से जुड़े सभी प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई में मदद मिल सके।

नोट: कंज्यूमर कोर्ट के फैसले किसी विशेष मामले के तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर होते हैं।

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