कारोबार
UPI पर नया चार्ज: ₹10,000 पेमेंट पर कितना GST, कौन देगा पैसा?
अगर कोई ग्राहक किसी दुकानदार को ₹10,000 का UPI पेमेंट करता है और उस पर 0.4% MDR लागू है, तो MDR ₹40 होगा। इस ₹40 पर 18% GST यानी ₹7.20 लगेगा। इस तरह कुल MDR और GST ₹47.20 होगा। यानी ₹10,000 की पूरी रकम पर 18% GST नहीं लगेगा।
इस शुल्क का भुगतान दुकानदार यानी मर्चेंट करेगा। ग्राहक से यह MDR अलग से वसूलने की व्यवस्था नहीं है। MDR पेमेंट प्रोसेसिंग और सेटलमेंट से जुड़ा शुल्क है, जिसे पेमेंट सिस्टम के अलग-अलग हिस्सेदारों के बीच वितरित किया जाता है।
छोटे कारोबारियों को भी राहत दी गई है। सरकार के अनुसार ₹2,000 तक के मर्चेंट UPI लेनदेन और छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित जीरो-MDR व्यवस्था वाले लेनदेन पर शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे मामलों में MDR नहीं होने के कारण उस पर GST भी नहीं बनेगा।
P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर इस नए MDR ढांचे का असर नहीं है। ऐसे लेनदेन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। सरकार के अनुसार करीब 96% P2M लेनदेन भी नए ढांचे से अप्रभावित रहेंगे।
GST-रजिस्टर्ड और पात्र व्यापारी MDR पर चुकाए गए GST का Input Tax Credit (ITC) सामान्य नियमों और शर्तों के तहत ले सकते हैं। वहीं बिना ITC पात्रता वाले कारोबारियों के लिए MDR पर दिया गया GST अतिरिक्त कारोबारी लागत बन सकता है।