फिल्म से पहले 22 मिनट विज्ञापन दिखाना पड़ा भारी, 75 हजार जुर्माना

हैदराबाद में एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म शुरू होने से पहले करीब 22 मिनट तक विज्ञापन दिखाए जाने का मामला सामने आया है। दर्शकों के लिए निर्धारित फिल्म स्क्रीनिंग से पहले इतने लंबे समय तक विज्ञापन चलने को लेकर शिकायत की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता अदालत ने मल्टीप्लेक्स पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस मामले ने सिनेमा देखने वाले दर्शकों के समय और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े सवाल को चर्चा में ला दिया है। टिकट खरीदने के बाद दर्शक निर्धारित समय पर फिल्म शुरू होने की उम्मीद करते हैं, ऐसे में स्क्रीनिंग से पहले लंबे विज्ञापन को लेकर आपत्ति सामने आई।
उपभोक्ता अदालत के फैसले के बाद सिनेमाघरों में विज्ञापन दिखाने के तरीके और दर्शकों को दी जाने वाली सेवाओं को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है। यह मामला उन उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सिनेमा टिकट खरीदने के बाद स्क्रीनिंग से पहले विज्ञापनों में काफी समय बिताते हैं।



