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नया पासपोर्ट बनवाने को लेकर NOC लेने कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, 26 मई को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगी। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। अब उन्होंने नए ‘‘साधारण पासपोर्ट” के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

राहुल गांधी ने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर किया

बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बता दें कि यह मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर था।  इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है जिसके लिए राहुल को NOC की जरूरत है।

नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत

नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट के NOC की जरूरत है।
राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी।

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