ऑटो

दिल्ली में लगने जा रही स्पेशल लोक अदालत: जानिए कब, कहां और कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा

दिल्ली में जल्द ही ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में बड़ी संख्या में लंबित चालान मामलों को देखते हुए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने यह विशेष पहल की है। इस लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को राहत देना और कोर्ट में लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है।

सूत्रों के अनुसार, यह स्पेशल लोक अदालत दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसकी संभावित तिथि नवंबर के दूसरे सप्ताह में रखी गई है। इस दौरान वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा रियायती दरों पर कर सकेंगे। यानी यदि किसी वाहन पर पुराने चालान बकाया हैं, तो लोक अदालत में जाकर उन्हें कम जुर्माने के साथ सेटल किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने इस आयोजन के लिए ई-चालान सिस्टम से जुड़े सभी मामलों की सूची तैयार कर ली है। वाहन स्वामी https://delhitrafficpolice.nic.in या parivahan.gov.in पर जाकर अपने चालान की स्थिति जांच सकते हैं। इसके बाद संबंधित कोर्ट या लोक अदालत केंद्र पर जाकर चालान का भुगतान किया जा सकता है।

दिल्ली के कई इलाकों में यह लोक अदालत एक ही दिन में आयोजित होगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक, इस बार विशेष ध्यान उन चालानों पर दिया जाएगा जो 2019 से 2023 के बीच दर्ज हुए हैं। ऐसे चालानों का कोर्ट में निपटारा लंबित था, जिससे लोगों को वाहन फिटनेस, आरसी ट्रांसफर या इंश्योरेंस करवाने में परेशानी आ रही थी।

स्पेशल लोक अदालत में भाग लेने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होगी। लोग स्वयं जाकर अपने दस्तावेज़ों और वाहन की जानकारी के साथ जुर्माना भर सकते हैं। इससे उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह कदम न केवल आम जनता को राहत देगा बल्कि ट्रैफिक सिस्टम को भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। दिल्ली में बढ़ते ई-चालानों के बीच यह लोक अदालत नागरिकों और प्रशासन दोनों के लिए एक सकारात्मक पहल साबित होगी।

Computer Jagat 24

Founded in 2018, Computer Jagat24 has quickly emerged as a leading news source based in Lucknow, Uttar Pradesh. Our mission is to inspire, educate, and outfit our readers for a lifetime of adventure and stewardship, reflecting our commitment to providing comprehensive and reliable news coverage.

संबंधित समाचार

Back to top button