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नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू: HRA से ओल्ड टैक्स रिजीम तक क्या-क्या बदल जाएगा?

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम करदाताओं की जेब पर पड़ेगा। नए टैक्स नियमों को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम चुननी चाहिए या नई टैक्स व्यवस्था अपनानी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के मुताबिक, सही विकल्प का चुनाव आपकी आय, निवेश और खर्च की आदतों पर निर्भर करता है।

सबसे पहले बात करें HRA (हाउस रेंट अलाउंस) की, तो यह सुविधा केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है, तो आप इस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में HRA समेत अधिकांश छूट और डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं, जिससे टैक्स कैलकुलेशन आसान जरूर होता है, लेकिन छूट के मौके कम हो जाते हैं।

ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 80C, 80D, होम लोन ब्याज, एलआईसी, पीएफ और अन्य निवेशों पर टैक्स छूट मिलती है। यह विकल्प उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं। दूसरी तरफ, नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स दरें कम रखी गई हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी छूट नहीं मिलती। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा निवेश नहीं करते या सरल टैक्स सिस्टम चाहते हैं।

सीए के अनुसार, अगर आपकी सालाना आय मध्यम है और आप निवेश करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं, अगर आपकी आय कम है या आप बिना झंझट के टैक्स भरना चाहते हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था बेहतर विकल्प हो सकती है।

सरकार का उद्देश्य नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देना है, इसलिए धीरे-धीरे इसे ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है। हालांकि, अभी भी दोनों विकल्प खुले हैं, जिससे करदाता अपनी सुविधा और वित्तीय स्थिति के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

अंत में, टैक्स प्लानिंग करते समय जल्दबाजी में निर्णय न लें। अपनी आय, खर्च और निवेश का सही आकलन करें और जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट या CA से सलाह जरूर लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचत कर सकें और सही विकल्प चुन सकें।

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