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सुप्रीम कोर्ट से TMC को झटका, 804 करोड़ वाले 4 खाते फ्रीज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चार फ्रीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी। इन चार खातों में करीब 804 करोड़ रुपये की राशि बताई गई है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें अंतरिम राहत देने से मना किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में फिलहाल नहीं जाना चाहता और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट से मुख्य मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का अनुरोध किया।

मामला पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर क्राइम जांच से जुड़ा है, जिसके तहत TMC के चार बैंक खातों को डेबिट-फ्रीज किया गया था। TMC ने खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को खातों को पूरी तरह संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार किया था।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह भी आया कि पार्टी के चुनाव चिह्न और खातों में मौजूद धन पर अधिकार से जुड़े बड़े सवाल अभी विचाराधीन हैं। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से मामले पर कोई टिप्पणी किए बिना हाई कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने को कहा।

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