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तीन बच्चियों से दरिंदगी मामले में मद्रास HC की सख्त टिप्पणी, नाबालिगों से रेप को बताया जघन्य अपराध

मद्रास हाईकोर्ट ने तीन नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी और सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि नाबालिगों से रेप केवल अपराध नहीं, बल्कि हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है, जो समाज की नींव को हिला देता है।

अदालत ने इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

यह मामला तीन मासूम बच्चियों से जुड़े अत्याचार से संबंधित है, जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। अदालत की टिप्पणी के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है और अब सभी की नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की यह टिप्पणी ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देती है और भविष्य में न्याय व्यवस्था को और कठोर दिशा में ले जा सकती है।

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