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अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (10 मई) को अपना फैसला सुना सकता है।

एक दिन पहले अस्थाई जमानत के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बताया कि न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू, जो आबकारी नीति मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, से कहा कि हम शुक्रवार को केजरीवाल के मामले पर सुनवाई करने जा रहे हैं। जहां तक ​​अंतरिम आदेश का सवाल है, हम शुक्रवार को वह आदेश भी पारित कर सकते हैं।

इस सप्ताह के आरंभ में, सर्वोच्च न्यायालय ने चल रहे आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को संभावित अंतरिम जमानत दिए जाने का संकेत दिया था।

लेकिन संभावित विवादों का हवाला देते हुए जमानत अवधि के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति देने पर संदेह व्यक्त किया था।

बुधवार को केंद्र की ओर से पेश हुए राजू सीजीएसटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित एक मामले को संबोधित कर रहे थे, जिसे कई याचिकाओं के माध्यम से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

दिन की कार्यवाही के अंत में राजू ने सीजीएसटी मामले की अगली सुनवाई के बारे में पूछा। क्योंकि न्यायमूर्ति खन्ना ने पहले संकेत दिया था कि केजरीवाल के मामले की सुनवाई गुरुवार (9 मई) को होगी।

जवाब में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि पीठ गुरुवार को सीजीएसटी मामले की सुनवाई जारी रखेगी, जबकि केजरीवाल का मामला शुक्रवार को निर्धारित किया जाएगा, जो अंतरिम जमानत आदेश की प्रत्याशित घोषणा के साथ मेल खाता है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं, ने मंगलवार को चल रहे आम चुनावों के बीच केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की इच्छा व्यक्त की थी।

लेकिन अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति देने पर आपत्ति व्यक्त की थी और कहा था कि इससे “संघर्ष पैदा होगा” और इसका “व्यापक प्रभाव” हो सकता है।

जबकि ईडी ने अदालत से राजनेताओं को आम नागरिकों से अलग वर्ग मानकर केजरीवाल को जमानत पर रिहा न करने का आग्रह किया।

अदालत ने चल रहे चुनावों के दौरान सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक दोनों के रूप में केजरीवाल की अद्वितीय स्थिति को स्वीकार किया और इसे एक असाधारण स्थिति बताया, जिसके लिए अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, अदालत ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए केजरीवाल को सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के संभावित परिणामों के बारे में चिंता जताई।

“हम नहीं चाहते कि आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें। इससे टकराव पैदा होगा। आप (मुख्यमंत्री के रूप में) बने रहे और यह आपकी पसंद है।

हम उस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज, यह वैधता का सवाल नहीं बल्कि औचित्य का है। हम सरकार के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।

इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पीठ ने उस दिन मामले में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था।

सिंघवी ने शुरू में प्रस्तावित शर्त पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने अपने मुवक्किल के लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया था।

हालांकि, बाद में उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि अगर उपराज्यपाल (एलजी) सीएम के हस्ताक्षर न होने का हवाला देकर सरकार के किसी प्रस्ताव को नहीं रोकते हैं तो केजरीवाल जमानत अवधि के दौरान किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

इसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और इस मुद्दे पर राय बनाने तथा संबंधित केस फाइलों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध घोषित करने की याचिका का विरोध करने वाली ईडी की दलीलों पर गुरुवार (9 मई) को सुनवाई जारी रखेगी।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और एएसजी राजू के माध्यम से बहस करते हुए, एजेंसी ने मंगलवार को अंतरिम जमानत का विरोध किया था और उन राजनीतिक नेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने के खिलाफ चेतावनी दी थी जो चुनाव के दौरान प्रचार करना चाहते हैं, जबकि एक किसान या छोटे दुकान मालिक जैसे आम आदमी को असाधारण विचार के अभाव में जेल में रखा जाता है।

जवाब में, पीठ ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि न्यायालय राजनेताओं के लिए अलग मानक नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आम चुनाव हर पांच साल में एक बार होते हैं और केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं या उनका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

यह घटनाक्रम आगामी आम चुनावों के बीच हुआ है, जिसमें दिल्ली में 25 मई को और पंजाब में 1 जून को मतदान होना है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अदालत के फैसले का इंतजार है, चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों से उपजा है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद शुरू की थी।

न्यायिक हिरासत में चल रहे केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीसरे आप नेता हैं। सिसोदिया फरवरी 2023 से सलाखों के पीछे हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस साल अप्रैल में 6 महीने की हिरासत के बाद शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी।

दिल्ली के सीएम ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जबकि 24 घंटे से भी कम समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मार्च को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने कहा था कि एजेंसी के पास इस समय पर्याप्त सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि केजरीवाल आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। पिछली सुनवाई में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का सवाल उठाया था।

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