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निकोटीन पाउच की बिक्री पर सरकार सख्त, राज्यों को निर्देश
भारत सरकार ने देश में तेजी से उपलब्ध हो रहे निकोटीन पाउच की बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे उत्पादों की बिक्री के खिलाफ कानून के तहत उचित प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने खास तौर पर बच्चों में निकोटीन के संपर्क को लेकर चिंता जताई है।
निकोटीन पाउच छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें होंठ के नीचे रखा जाता है और इनमें तंबाकू के बजाय निकोटीन होता है। केंद्र के अनुसार भारत में ये उत्पाद अनुमोदित नहीं हैं और ऑनलाइन तथा स्थानीय दुकानों के माध्यम से इनकी उपलब्धता बढ़ी है। सरकारी निर्देश में ड्रग कानून के तहत ऐसे उत्पादों की तलाशी, जब्ती और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।
जून 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन में भी निकोटीन पाउच की उपलब्धता को लेकर चिंता सामने आई थी। अध्ययन में 10 भारतीय शहरों का सर्वे किया गया, जहां सात शहरों में इन उत्पादों की उपलब्धता मिली। रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कुछ ऑफलाइन दुकानों पर भी कई ब्रांड उपलब्ध पाए गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की वेबसाइट पर Oral Nicotine Pouches से संबंधित अलग एडवाइजरी भी उपलब्ध है। सरकार का ताजा कदम ऐसे उत्पादों की बिक्री और वितरण पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में है।