पंजाब

बिजली कर्मियों को मान सरकार का तोहफा, करंट से मौत पर मिलेंगे 10 लाख रुपये

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिजली कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने दुर्घटना मुआवजा नीति शुरू की है। इस मुआवजा नीति के तहत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा।

इसके अलावा इलाज के लिए 3 लाख रुपये एडवांस दिए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत आयु सीमा हटाकर सभी को मुआवजा दिया जाएगा। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दी है।

बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, करंट लगने से कर्मचारियों की मौत पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा विभाग की लापरवाही का मुआवजा भी आम जनता को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत, पीएसपीसीएल के नियमित कर्मचारियों को न केवल दुर्घटना लाभ मिलेगा, बल्कि वे आपात स्थिति के दौरान 3 लाख तक की चिकित्सा अग्रिम भी प्राप्त कर सकेंगे।

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी भी आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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