पंजाब

पंजाब सरकार ने व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए की पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार ने व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए आज यानी 15 नवंबर, 2023 से 15 मार्च, 2024 तक बकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 शुरू की है।

इसके तहत विरासती मामलों के अनुपालन बोझ को कम करना और इस तरह व्यापारियों और उद्योगपतियों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत अपना अनुपालन बढ़ाने में सक्षम बनाना शामिल है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में इसका खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक 1 करोड़ रुपये तक की बकाया कर, ब्याज और जुर्माने की कुल राशि 6086.25 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि इस योजना में 39,787 करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 528.38 करोड़ रुपये के लंबित बकाए की पूरी छूट का प्रस्ताव किया गया है, जिनकी कुल मांग की राशि 1 लाख रुपये से कम थी।

वित्त मंत्री ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि जिन करदाताओं का कर निर्धारण कर विभाग, पंजाब द्वारा 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया है, वे इस योजना के तहत अपने बकाए के निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि यह योजना पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 और 2005 पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के तहत लंबित बकाए के भुगतान पर लागू होगी।

हरपाल सिंह चीमा ने टैक्स, ब्याज और जुर्माने की स्लैब-वार प्रस्तावित छूट का खुलासा करते हुए कहा कि जिन करदाताओं की कुल मांग (कर, जुर्माना और ब्याज) 31 मार्च, 2023 तक 1 करोड़ रुपये तक है, इस योजना के तहत निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि यह योजना 1 लाख रुपये से कम बकाया वाले मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्रदान करेगी, जबकि लंबित बकाया पर 100% ब्याज, 100% जुर्माना और 50% कर राशि की छूट 1 लाख रुपये से रु. 1 करोड़ तक लागू होगी।

वित्त मंत्री ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से इस अवसर का शीघ्र लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि 15 मार्च 2024 के बाद इस योजना के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

चीमा ने कहा कि प्री-जीएसटी बकाया के लिए ओटीएस न केवल मौजूदा विरासत मामलों की मुकदमेबाजी को कम करेगा, बल्कि कराधान अधिकारियों द्वारा विभाग के संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी के सुचारू प्रशासन में भी मदद करेगा।

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