उत्तर प्रदेश

विशेष शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी का रास्ता साफ, 3 नवंबर को होगी परीक्षा

योगी सरकार ने दिया टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर

लखनऊ:  योगी सरकार विशेष शिक्षकों समेत कार्यरत शिक्षकों के लिए निर्धारित अध्यापक पात्रता संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्हें पात्रता पूरी करने का अवसर उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा स्पेशल टीईटी का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा 3 नवंबर 2026 को होगी। ऑनलाइन पंजीकरण/ओटीआर एवं आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पात्र
पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय, स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और विशेष एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के शिक्षक पात्र होंगे।

उच्च प्राथमिक में भी अवसर
उच्च प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, स्थानीय निकाय एवं मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा विशेष एजुकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के शिक्षक स्पेशल टीईटी में शामिल हो सकेंगे।

4 अक्टूबर तक शुल्क, 8 अक्टूबर तक संशोधन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार स्पेशल टीईटी के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 3 सितंबर 2026 है। ऑनलाइन पंजीकरण/ओटीआर एवं आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2026 तथा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। परीक्षा 3 नवंबर 2026 को होगी।

टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को राहत
पूर्व में टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी दोबारा उत्तीर्ण करना आवश्यक/अनिवार्य नहीं है। वहीं, जिन अध्यापकों ने पूर्व में टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें निर्धारित विज्ञापन के अंतर्गत पंजीकरण कर आवेदन करने और परीक्षा में भाग लेने की जानकारी देने के निर्देश हैं।

पात्र शिक्षकों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सभी संबंधित अध्यापकों को परीक्षा की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र शिक्षक निर्धारित समयसीमा में पंजीकरण एवं आवेदन पूरा कर सकें। इस व्यवस्था से विशेष शिक्षकों और अन्य पात्र कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट हुई है।

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